Haryana SMAM Scheme 2026: कृषि यंत्रों पर मिल रही है 50% सब्सिडी, जानें कैसे | Lok Career
Rammehar 31 Jan, 2026 Govt Schemes
Recruitment Overview
Organization
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
Post Name
SMAM (Sub Mission on Agricultural Mechanization)
Job Location
हरियाणा
Last Date
16 Feb 2026
Short Information
Haryana SMAM Scheme 2026 : भारत में खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में, हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। Haryana SMAM Scheme (कृषि यंत्र अनुदान योजना) के तहत अब किसान आधुनिक खेती की मशीनों पर भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
Important Dates
Last Date: 16 Feb 2026
Online Application Closed
Haryana SMAM Scheme 2026 : भारत में खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में, हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए खुशियों का पिटारा खोल दिया है। Haryana SMAM Scheme (कृषि यंत्र अनुदान योजना) के तहत अब किसान आधुनिक खेती की मशीनों पर भारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
अक्सर जानकारी के अभाव में किसान भाई आवेदन की तारीख चूक जाते हैं या फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। अगर आप भी रोटावेटर, सुपर सीडर या स्प्रे पंप जैसी मशीनें आधी कीमत पर खरीदना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है।
हरियाणा सरकार ने ( Haryana SMAM Scheme 2026 ) सब्सिडी को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है ताकि छोटे और जरूरतमंद किसानों को अधिक लाभ मिल सके:
50% सब्सिडी: यह लाभ अनुसूचित जाति (SC), महिला किसानों, और छोटे व सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
40% सब्सिडी: सामान्य श्रेणी के किसानों और बड़े किसानों को मशीन की लागत पर 40% तक का अनुदान मिलेगा।
नोट: सब्सिडी की राशि मशीन की कुल कीमत या सरकार द्वारा तय की गई अधिकतम सीमा (Maximum Limit) में से जो भी कम होगी, वही दी जाएगी।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता (Eligibility)
योजना का लाभ लेने के लिए आपको निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
हरियाणा का निवासी: आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
MFMB पंजीकरण: किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ (MFMB) पोर्टल पर रबी 2024 या खरीफ 2025 सीजन के लिए पंजीकरण होना चाहिए।
पुरानी सब्सिडी: अगर आपने पिछले 3 साल में उसी मशीन पर सब्सिडी ली है, तो आप दोबारा पात्र नहीं होंगे।
ट्रैक्टर RC: यदि आप ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्र (जैसे रोटावेटर) के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर की RC परिवार के किसी सदस्य के नाम होनी चाहिए।
Haryana SMAM Scheme 2026 आवश्यक दस्तावेज (Documents List)
फॉर्म भरने से पहले इन कागजातों को स्कैन करके पास रख लें:
परिवार पहचान पत्र (Family ID)
आधार कार्ड और पैन कार्ड
बैंक पासबुक (जो आधार से लिंक हो)
जमीन की फर्द / जमाबंदी
वैध ट्रैक्टर आर.सी. (यदि जरूरी हो)
मोबाइल नंबर (ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए)
Haryana SMAM Scheme 2026 स्टेप-बाय-स्टेप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
सबसे पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर “SMAM Scheme Application” के लिंक पर क्लिक करें।
अपनी Family ID दर्ज करें और मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें।
परिवार के उस सदस्य का चयन करें जिसके नाम पर जमीन रजिस्टर्ड है।
मशीनों की लिस्ट में से अपनी जरूरत की मशीन चुनें (आप अधिकतम 4 मशीनों का चयन कर सकते हैं)।
दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को Final Submit कर दें।
भविष्य के लिए आवेदन की रसीद का प्रिंट आउट जरूर ले लें।
आवेदन करते समय इन गलतियों से बचें
अधूरे दस्तावेज: धुंधली फोटो या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
गलत कैटेगरी: सब्सिडी के लालच में गलत वर्ग (जैसे SC या महिला) का चुनाव न करें, वेरिफिकेशन में पकड़े जाने पर आवेदन रद्द हो जाएगा।
बैंक खाता: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता DBT इनेबल्ड है, ताकि सब्सिडी सीधे आपके खाते में आ सके।
Haryana SMAM Scheme Land Holding Certificate: 50% सब्सिडी चाहिए तो यह फॉर्म जरूर भरें
अगर आप हरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के तहत 50% अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको यह साबित करना होगा कि आप एक ‘छोटे’ या ‘सीमांत’ किसान हैं। इसके लिए कृषि विभाग पटवारी रिपोर्ट (Land Holding Certificate) मांगता है।
पटवारी रिपोर्ट क्यों जरूरी है?
सरकारी नियमों के अनुसार:
सीमांत किसान: जिसके पास 1 हेक्टेयर (ढाई एकड़) तक जमीन हो।
छोटे किसान: जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर (5 एकड़) तक जमीन हो। इस प्रमाणपत्र के आधार पर ही विभाग आपको 50% सब्सिडी वाली कैटेगरी में शामिल करता है।
यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
फॉर्म डाउनलोड करें: सबसे पहले विभाग द्वारा निर्धारित ‘Land Holding Certificate’ का प्रोफार्मा (PDF) डाउनलोड करें।
विवरण भरें: फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, गांव और अपनी कुल जमीन (खसरा/खेवट नंबर के साथ) की जानकारी भरें।
पटवारी से सत्यापन: इस फॉर्म को लेकर अपने हल्का पटवारी के पास जाएं। पटवारी आपके राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) की जांच करेगा और फॉर्म पर अपने हस्ताक्षर व मोहर लगाएगा।
ऑनलाइन अपलोड: जब आप agriharyana.gov.in पर आवेदन करेंगे, तब इस हस्ताक्षरित (Signed) रिपोर्ट को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
पटवारी रिपोर्ट का फॉर्मेट (Format PDF)
आमतौर पर इस रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारियां होती हैं:
किसान का नाम और फैमिली आईडी।
गांव, तहसील और जिला।
कुल भूमि का रकबा (एकड़/कनाल में)।
किसान की श्रेणी (Small/Marginal/Others)।
प्रो टिप: पटवारी रिपोर्ट बनवाते समय ध्यान रखें कि उस पर तारीख और पटवारी की स्पष्ट मोहर लगी हो। पुरानी या धुंधली रिपोर्ट अपलोड करने से आपका आवेदन ‘सामान्य श्रेणी’ में डाला जा सकता है, जिससे आपको 10% का नुकसान होगा।
निष्कर्ष: हरियाणा सरकार की यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप भी नई मशीनें खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें और आज ही आवेदन करें।
"Rammehar Ghanghas is the Founder and Lead Content Strategist at LokCareer.com. An expert in government recruitment, career guidance, and Haryana GK, she specializes in delivering timely, accurate exam alerts and welfare scheme updates to help competitive exam aspirants achieve their career ambitions."
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